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शादीशुदा व बच्चे वाले जोड़ों ने दोबारा की शादी, जांच के बाद खुली हकीकत, वजह जान चौंक जाएंगे आप

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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत पैसे की लालच में शादीशुदा व बच्चे वालों ने दोबारा किया विवाह. प्रशासन ने जांच कर कड़ी कार्रवाई की बात कही.

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पैसों

पैसों की लालच में शादीशुदा जोड़ों ने की दोबारा शादी

हाइलाइट्स

  • महिला बाल विकास विभाग की लापरवाही से शादीशुदा जोड़ों की फिर से शादी कराई गई.
  • शादीशुदा जोड़ों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा, 36 हजार का चेक होल्ड किया गया.
  • 362 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न, जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी.

जांजगीर चांपा. जिले में महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी, सुपरवाइजर व कार्यकर्ता ने लापरवाही करते हुए शादीशुदा जोड़ों की फिर से सामूहिक मुख्यमंत्री कन्या विवाह में शादी करा दी गई, जबकि शादीशुदा जोड़ों का सामूहिक कन्या विवाह में शादी नहीं हो सकती है. बता दें कि शहर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में शासन की महत्वाकांक्षी सामूहिक मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 362 जोड़ों का विधि विधान पूर्वक मंत्रोच्चार के बीच सामूहिक विवाह संपन्न हुआ, जिसमें ग्राम पंचायत के कार्यकर्ता के माध्यम से सुपरवाइजर और महिला बाल विकास दफ्तर तक फॉर्म पहुंचा.

इसमें बड़ी लापरवाही बरतते हुए शहर से लगे ग्राम पंचायत कुल्हाड़ी खास में तीन शादीशुदा जोड़ों का पुनः सामूहिक विवाह में फॉर्म भरकर शादी कर दी गई, जिसके बाद विभाग द्वारा दूल्हा-दुल्हन को दिया हुआ 36 हजार का चेक की राशि को होल्ड करा दिया गया है और बाकी के सामान की राशि जो लगभग 14 हजार हो रही है, उसके लिए नोटिस जारी कर दिया गया है. बड़ी बात यह है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने अपने ही शादीशुदा बेटे और बहू की शादी करा दी. वहीं इस योजना के तहत किसी भी शादीशुदा व्यक्ति को शासन की किसी योजना का लाभ नहीं मिलता है.

शादीशुदा जोड़े को नहीं मिलता कोई लाभ
जिला कार्यक्रम अधिकारी अतुल परिहार ने बताया कि शासन की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 362 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ, जिसमें पता चला कि कुछ जोड़ों की पहले से शादी हो चुकी है उनके द्वारा दोबारा शादी कराई गई है. जांच के बाद शासन से मिलने वाले पैसे को होल्ड कर दिया गया है. शादीशुदा किसी भी जोड़े को शासन की किसी योजना का लाभ नहीं मिला है पूरे मामले में जांच कर आगे के कार्रवाई करने की बात कही है.

मुख्यमंत्री कन्या विवाह की नियम और शर्ते
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह का आयोजन किया जाता है. इस आयोजन में ऐसे जोड़ों को शामिल किया जाता है जिनका पहले विवाह न हुआ हो, वर की आयु 21 साल से अधिक और वधु की आयु 18 साल से अधिक हो. आवेदकों से नियमानुसार 50/- के स्टाम्प पेपर में शपथ पत्र लिया जाता है कि उनका प्रथम विवाह है और उनकी आयु शासन के द्वारा निर्धारित आयु के मापदंड को पूरा करे और उनके माता-पिता की सहमति रहती है. इसका सत्यापन संबंधित ग्राम के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और ग्राम पंचायत के सरपंच के द्वारा कराया जाता है. प्राप्त आवेदन पत्र की जांच नियमानुसार संबंधित पर्यवेक्षक से कराकर प्रकरण परियोजना कार्यालय में जमा कराया जाता है, जिसके बाद संबंधित जोड़ा को आयोजित कार्यक्रम में शामिल कराने की सूचना संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/पर्यवेक्षक को दी जाती है.

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